November 23, 2024

राजद विधायक की सदस्‍यता पर खतरा, पटना हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब, जानिए क्‍या है मामला

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव (RJD MLA Prem Shankar Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव (RJD MLA Prem Shankar Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की एकलपीठ ने भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश कुमार तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। भाजपा नेता की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजद प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामा में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को गुप्त रखा है। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले समेत पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को भी साझा नहीं किया है। इन सभी तथ्यों को छुपाने के आलोक में उनका निर्वाचन अवैध करार होना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

हास्पिटल सर्विसेस कंसलटेंसी कारपोरेशन को नोटिस

पटना हाई कोर्ट ने बिक्रम स्थित मोडल हाईवे ट्रामा सेंटर के भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाने के मामले में सेंटर संचालित करने वाला हास्पिटल सर्विसेस कंसलटेंसी कारपोरेशन आफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश ए एम बदर की खंडपीठ ने रजनीश कुमार तिवारी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि ट्रामा सेंटर वर्ष 2002 में ही बनकर तैयार हो गया था। फिर भी कई पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। सेंटर में जनरल, आर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन सहित जनरल एवं इमरजेंसी मेडिसिन के डाक्टरों, रेडियोग्राफरों, प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियनों एवं नर्सिंग समेत अन्य आवश्यक मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की गुहार लगाई गई है। स्टाफ, डाक्टरों एवं इक्विपमेंट की कमी के कारण ही ट्रामा सेंटर के परिसर में अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

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