July 24, 2024

टीचर ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देकर मांगी टीकाकरण से छूट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें एक टीचर ने उस पर विभाग को कोविड टीकाकरण के लिए दबाव नहीं डालने देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह कुछ बीमारियों से ग्रसित है और टीका लगवाने से उसका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है।

जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा और मामले को अगले साल फरवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल कर्मियों को टीके की खुराक लेना अनिवार्य किया है और कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी की तरह माना जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह वर्ष 2018 से हाथ में मासपेशियों के संकुचन (Hand Dystonia) संबंधी बीमारी से पीड़ित है। इलाज कराने पर उसे एलोपैथिक इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ और इसके बजाय उसकी हालत बिगड़ गई।

Spread the love